श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने ब्लॉक हारवन के निवासियों की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। इसमें उन्होंने अपने गांवों पर लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने हारवन ब्लॉक में निर्माण नियमन के लिए एलसीएमए को एकमात्र सक्षम प्राधिकारी मान्य किया।
याचिकाकर्ता फकीरगुजरी, गंदताल, सैयदपोरा, थीड एवं दारा के निवासियों ने तर्क दिया कि उनके गांव पंचायती राज एक्ट 1989 के अंतर्गत आते हैं तथा भवन अनुमतियां जारी करने का अधिकार केवल पंचायत संस्थाओं या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को है। उन्होंने कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1988 के तहत 15, 17 एवं 19 मार्च 2025 को जारी एलसीएमए नोटिसों को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल ने याचिका को खारिज कर दिया।