चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के आईटी विंग के अध्यक्ष नछत्तर सिंह गिल की गिरफ्तारी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध और अनुचित करार देते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में कोर्ट के आदेश की कॉपी जारी नहीं हुई है। यह जानकारी गिल के वकील की तरफ से दी गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि नछतर गिल को पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा हुआ है। याचिका शनिवार शाम सवा छह बजे दाखिल हुई थी, तब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार सुनवाई तय की थी जिस पर शुक्रवार के लिए सरकार को नोटिस हुआ था।
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गिल की गिरफ्तारी को अवैध और अनुचित करार देते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए।