नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कथक गुरु बिरजू महाराज को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने उस सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। बिरजू महाराज ने याचिका दायर कर केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति विभु बाखरू की पीठ ने बिरजू महाराज की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने उन्हें दिए गए मकान का आवंटन रद्द करते हुए 31 दिसंबर तक खाली करने का निर्देश दिया था। अदालत ने नौ अक्तूबर 2020 के केंद्र के नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए संबंधित पीठ के समक्ष 22 जनवरी 2021 के लिए सूचीबद्ध किया है। उसी दिन ऐसी एक अन्य याचिका पर सुनवाई होनी है। उक्त याचिका विख्यात मोहिनी अट्टम डांसर पद्मश्री भारती शिवाजी ने दायर की है। उन्हें भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर गौर किया कि बिरजू महाराज विख्यात कथक कलाकार हैं और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सरकारी आवास दिया गया था। सरकारी नोटिस से वह आवंटन रद्द कर उन्हें 31 दिसंबर तक आवास खाली करने के लिए कहा गया था। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिबल ने कहा कि उनके मुवक्किल के अलावा अन्य लोगों को भी नोटिस दिए गए थे।
इस साल अक्तूबर में 50 से 90 साल की आयु के 27 विख्यात कलाकारों, डांसरों, संगीतकारों को केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने नोटिस जारी आवंटित सरकारी आवास 31 दिसंबर तक खाली करने के लिए कहा था। ऐसा न होने पर घर खाली करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। - एजेंसी