केजरीवाल को उत्तर देने के लिए चार और सप्ताह का समय
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल की याचिका पर अब हाईकोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने केजरीवाल को ईडी के जवाब पर अपने उत्तर देने के लिए करीब चार और सप्ताह का समय दिया है।
ईडी के वकील ने पहले कहा था कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से अंतरिम संरक्षण नहीं मिलने व गिरफ्तारी के बाद याचिका बेकार हो गई है। उन्होंने बुधवार को हाईकोर्ट से कहा कि केजरीवाल को वह मंच चुनना चाहिए जहां वे मुद्दे को उठा सकें। इस पर पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने से पहले उनकी शिकायतों को देखा है और उस फैसले के खिलाफ अपील शीर्ष अदालत में लंबित है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उठाए गए मुद्दों पर एकल पीठ ने फैसला नहीं किया है। उन्होंने फिर ईडी के जवाब पर अपना उत्तर देने के लिए समय मांग लिया। केजरीवाल ने अपने खिलाफ ईडी की ओर से नौवां समन जारी होने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने उन्हें उस समय ईडी के समक्ष पेश होने को कहा था, लेकिन उसी दिन 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।