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Noida News: 15.67 लाख रुपये का पानी का बिल उपभोक्ता आयोग ने किया शून्य

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जिला उपभोक्ता आयोग
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15.67 लाख रुपये का पानी का बिल उपभोक्ता आयोग ने किया शून्य
नोएडा प्राधिकरण को गलत बिल भेजना पड़ा भारी, कनेक्शन काटने पर भी रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की ओर से हिन्दुस्तान रेफ्रिजरेशन कंपनी को भेजे गए 15.67 लाख रुपये के पानी के बिल को जिला उपभोक्ता आयोग ने शून्य और रद्द घोषित कर दिया है। आयोग ने इस बिल के आधार पर कंपनी का पानी का कनेक्शन काटने पर भी रोक लगा दी है।
नोएडा के सेक्टर-2 स्थित मैसर्स हिन्दुस्तान रेफ्रिजरेशन कंपनी के प्रोपराइटर महिंदर सिंह ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उन्होंने 28 जून 2021 को 20,167 रुपये के पानी के बिल का भुगतान किया था और 3,776 रुपये देकर प्राधिकरण से नो-ड्यूज प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया था। इसके बावजूद 30 सितंबर 2021 को कंपनी को 38,95,453 रुपये का पानी का बिल भेज दिया गया। कंपनी की शिकायत पर प्राधिकरण के कर्मचारियों ने इसे तकनीकी गलती बताते हुए बिल ठीक करने का आश्वासन दिया। इसके बाद 31 अक्तूबर को 22,53,104 रुपये और फिर 31 जनवरी 2022 को 15,67,272 रुपये का बिल भेजा गया।
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कंपनी का आरोप था कि बार-बार शिकायत के बावजूद बिल में सुधार नहीं किया गया। साथ ही एक कर्मचारी ने उसके एवज में एक लाख रुपये सुविधा शुल्क देने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण ने तकनीकी खामी के कारण गलत बिल जारी होने की बात स्वीकार की। आयोग ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद 15,67,272 रुपये के पानी के बिल को शून्य और रद्द घोषित करते हुए उसके आधार पर पानी की सप्लाई काटने पर रोक लगा दी।
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