निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर निगरानी के बीच जिला शुल्क नियामक समिति ने एपीजे इंटरनेशनल स्कूल नोएडा, स्पर्श ग्लोबल स्कूल ग्रेनो वेस्ट, रामाज्ञा स्कूल (सेक्टर-50), विश्व भारती पब्लिक स्कूल (सेक्टर-28), श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल (सिटी सेंटर) और सेंट जोसेफ स्कूल (सेक्टर-2),बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर-21 को एक लाख रुपये का अर्थदंड जमा करने के निर्देश दिए हैं।
सभी स्कूलों से रिकवरी की जाएगी। खास बात यह है कि समिति ने जुर्माने की रकम जमा कराने के लिए बकायदा पहली बार बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड जारी किया है। स्कूल प्रबंधन को सात दिन के भीतर रकम जमा कर इसकी रसीद समिति के कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है।
चार अगस्त को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में विद्यालय की फीस वृद्धि के मामले पर सुनवाई की गई। नोटिस के मुताबिक शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए विद्यालय की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाई गई।
समिति ने इसे उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के प्रावधानों का उल्लंघन माना। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्र शेखर ने बताया कि विद्यालय ने 7.23 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की है। धारा 4(1) के प्रावधानों के उल्लंघन का यह मामला सामने आने पर विद्यालय के खिलाफ एक लाख रुपये तक का अर्थदंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।
इस खाते में जमा करनी होगी रकम
नोटिस में विद्यालय को जिला शुल्क नियामक समिति के खाता संख्या 38448169467 में एक लाख रुपये जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। रकम जमा कराने के लिए आईएफएससी कोड BIN0005106 भी नोटिस में दर्ज किया गया है। स्कूल प्रबंधन को भुगतान के बाद उसकी रसीद समिति के कार्यालय में जमा करनी होगी।
सात दिन में जवाब भी देना होगा
अर्थदंड जमा करने के साथ स्कूल प्रबंधन से फीस बढ़ाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। समिति ने तय समय में जवाब नहीं मिलने पर विद्यालय के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं देने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी।