- चाकू मारकर की गई थी पेंटर की हत्या, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 300 रुपये के विवाद में पेंटर की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में हबीबपुर निवासी विजय हरिकिशन को दोषी ठहराया गया। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर उसे अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार मामला थाना ईकोटेक-3 से संबंधित है। वादी ज्ञान सिंह ने 9 मार्च 2023 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका भाई रामअवतार डेरी गांव स्थित किराये के मकान में रहता था और पेंट का काम करता था। आरोपी विजय हरिकिशन भी उसके साथ पेंटिंग का कार्य करता था। 7 मार्च 2023 की रात आरोपी अपने 300 रुपये लेने के लिए रामअवतार के कमरे पर पहुंचा था। पैसे के विवाद में आरोपी ने चाकू से रामअवतार के पेट में वार कर दिया, जिसकी इलाज के दाैरान माैत हो गई।
मृतक के भाई ज्ञान सिंह ने अदालत में गवाही देते हुए बताया कि घटना की सूचना उसे उसकी भाभी रूपा सिंह ने फोन पर दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी विजय हरिकिशन के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से नरमी बरतने की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी ने मामूली विवाद में घर में घुसकर चाकू मारकर हत्या की है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।