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फ्लैट पर कब्जा न देने पर बिल्डर को लौटाना होगा ब्याज सहित पैसा

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फ्लैट पर नहीं दिया कब्जा, 60 दिन में ब्याज समेत लौटानी होगी रकम
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ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई कर दो खरीदारों को राहत दी है। पहले मामले में फ्लैट पर कब्जा नहीं मिलने पर बिल्डर को 60 दिन के अंदर ब्याज समेत पैसा लौटने का आदेश दिया है। वहीं, दूसरे मामले में फ्लैट के बारे में जानकारी छुपाकर बेचने के मामले में खरीदार का पूरा पैसा नौ फीसदी ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है।
नोेएडा के सेक्टर-110 निवासी प्रो. डा. कमलकांत द्विवेदी ने आयोग में शिकायत की थी। उनका कहना था कि अवीलोन ग्रुप-5 में 1550 वर्ग फुट का फ्लैट बुक कराया था। उसकी कीमत 40 लाख रुपये बताई गई थी। कुल राशि का 10 फीसदी यानी 4 लाख रुपये 7 अक्तूबर 2013 को जमा कराया था। 28 सितंबर 2013 को 4,94,184 रुपये का भुगतान किया गया। बिल्डर ने बताया कि भवन के निर्माण में कुछ समय लगेगा। ऐसे में खरीदार ने जमा राशि वापस करने के लिए ईमेल के जरिये अनुरोध किया। बिल्डर ने राशि वापस नहीं की न ही कब्जा दिया। जिसके बाद उन्होंने आयोग का रुख किया। आयोग ने बिल्डर को नोटिस जारी किया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि बिल्डर ने सेवा में कमी की है। ऐसे में बिल्डर को जमा राशि 8,94,184 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज समेत 60 दिन के अंदर लौटाने का आदेश दिया। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना और एक हजार रुपये बतौर खर्च भी देने को कहा है।
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जानकारी छिपाकर तय किया सौदा
वहीं, दूसरे मामले में दिल्ली के द्वारका सेक्टर-4 निवासी ने अफजल ने पाई फोर स्थित सहकारी आवास समिति वृंदा सिटी में एक फ्लैट खरीदा था। सोसाइटी के आठ फ्लैट पर सिंडीकेट बैंक का लोन था। अफजल के फ्लैट पर भी लोन था। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जानकारी छिपाकर एक करोड़ चार लाख में फ्लैट का सौदा किया था। अफजल ने दस लाख की रकम दी थी। बाद में लोन का पता चलने पर उन्होंने पैसा वापस मांगा, लेकिन अध्यक्ष और सचिव ने पैसा देने से मना कर किया। आयोग ने सुनवाई के बाद सोसाइटी अध्यक्ष और सचिव को 60 दिन के अंदर 9 फीसदी ब्याज समेत 10 लाख लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक संताप के लिए पांच हजार रुपये भी देने को कहा है।
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