नोएडा। लंबे समय से बिल्डरों की मनमानी की मार झेल रहे फ्लैट खरीदारों की नोएडा प्राधिकरण ने सुध ली है। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) से मिली शिकायतों की फाइलों को खोल दिया गया है। बृहस्पतिवार को ग्रुप हाउसिंग एवं नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में सीईओ रितु माहेश्वरी ने सख्ती दिखाते हुए बिल्डरों पर शिकंजा कसने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-107 स्थित प्रतीक एडिफाइस की भूखंड संख्या जीएच-1ए (बीटा-2) के प्रमोटर ने एओए को अभी तक एक करोड़ रुपये का भुगतान ब्याज मुक्त रखरखाव सुरक्षा शुल्क (आईएफएमएस) की मद में किया है। शेष 50 लाख रुपये का भुगतान 3 फरवरी तक करने का आश्वासन प्रमोटर ने दिया था, लेकिन निर्धारित राशि का समय पर भुगतान न होने पर कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। सेक्टर-120 स्थित आरजी रेजीडेंसी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), लिफ्ट, फायर सेफ्टी, पार्किंग प्रबंध आदि के संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट 4 फरवरी तक तलब की है।
वहीं, सेक्टर-45 स्थित प्रतीक स्टाइलोम की एओए को बिल्डर ने आईएफएमएस मद में 50 लाख रुपये राशि दी है। शेष राशि का भुगतान एक सप्ताह में न करने पर प्रमोटर का बैंक खाता फ्रीज करते हुए कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सेक्टर-74 स्थित मैसर्स अजनारा इंडिया की परियोजना के जल-सीवर के मद में बकाया धनराशि की वसूली के लिए जल विभाग रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर चुका है। सीईओ ने वसूली की प्रभारी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए।
सेक्टर-121 स्थित मैसर्स एजीएससी रियलिटी द्वारा आईएफएमएस मद में 25 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर परियोजना की बिना बिकी इंवेन्ट्री को सील किया जा चुका है। शेष धनराशि जमा कराने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। सेक्टर-143बी स्थित रानी प्रमोटर्स और एओए के बीच मुद्दाें का निस्तारण न करने पर एक सप्ताह में बैठक कराने के निर्देश दिए। सेक्टर-78 स्थित आईआईटीएल निंबस हाइड पार्क के प्रमोटर ने आईएफएमएस मद में 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान एओए को किया है। शेष एक करोड़ रुपये धनराशि 31 मार्च तक देने के निर्देश दिए। सेक्टर-76 जेएम हाउसिंग का आईएफएमएस मद 95.20 लाख रुपये का भुगतान करने की कार्ययोजना प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। सेक्टर-75 स्थित एम्स मैक्स गार्डेनिया की लंबित समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रमोटर और आरडब्ल्यूए की बैठक के निर्देश दिए गए। नियोजन विभाग की ओर से विभिन्न ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के प्रकरणों में प्राधिकरण स्तर पर की गई कार्रवाई की जानकारी बैठक में दी गई।
सेक्टर-78 में अंतरिक्ष गोल्फ व्यू सोसाइटी में दुकानें सील
मैसर्स कलरफुुल एस्टेट की सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू सोसाइटी में आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानें सील कर दी गईं। प्राधिकरण को लोगों का हल्का विरोध भी झेलना पड़ा। प्राधिकरण ने स्थलीय निरीक्षण के बाद 23 सितंबर 2021 को मैसर्स कलरफुुल एस्टेट को नोटिस जारी किया था। परियोजना में स्वीकृत नक्शों के अनुसार कवर्ड एरिया से अधिक क्षेत्रफल का निर्माण, बेसमेंट में सामान्य पार्किंग के स्थान पर मेकेनिकल पार्किंग, फायर टेंडर, टावर ए,बी,सी में भूतल पर निर्मित दुकानों के ऊपर प्रथम तल पर आवासीय फ्लैटों में व्यावसायिक गतिविधियाें की शिकायत मिली थी। इधर, सोसाइटी से संबंधित शिकायतों पर प्राधिकरण की सीईओ समीक्षा बैठक में अधिकारियों से जवाब तलब किया तो अधिकारियों ने 27 बिना बिकी यूनिट सील करने की कार्रवाई और एक फरवरी को परियोजना का अधिभोग प्रमाणपत्र निरस्त करने की जानकारी दी। सीईओ ने विस्तृत जांच रिपोर्ट और अग्रिम कार्रवाई की कार्ययोजना एक सप्ताह में देने को कहा।