- सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनाया फैसला
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले के एक आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सशर्त जमानत दी है। इस केस के दो आरोपी को पूर्व में जमानत मिल चुकी है।
वादी गौरव ने 21 सितंबर 2025 को थाना सेक्टर-63 में केस दर्ज कराया था कि 18 सितंबर, 2025 की सुबह 7 बजे वो भैंस का दूध देने जा रहा था। तभी बाइक पर उसका किराएदार महबूब आया। उसी दौरान सिद्धार्थ और अन्य लड़कों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की नीयत से हमला किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की फिराक में है। सह अभियुक्त सिद्धार्थ व चंदन की जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी है। वहीं वादी के अधिवक्ता ने घटना की दलील देकर जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रवि कुमार को जमानत दी है। आरोपी को 7 दिन के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश होकर 30 हजार रुपये का निजी बंध पत्र व समान धनराशि का जमानती दाखिल करना होगा।