- अपर सिविल जज प्रथम की कोर्ट ने दोष साबित नहीं होने पर दिया आदेश
- छह दिसंबर, 2014 को नोएडा के थाना 58 क्षेत्र के एक गांव की घटना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सिविल जज प्रथम की कोर्ट ने एक महिला से छेड़छाड़ और जानलेवा हमला करने के 4 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को दोषमुक्त किया हैं। वादी और अन्य गवाह ने प्राथमिकी में दर्ज घटना के संबंध में कोर्ट के समक्ष इंकार किया। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
नोएडा के थाना 58 क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने केस दर्ज कराया था कि 6 दिसंबर, 2014 की सुबह 9 बजे घर के दरवाजे पर झाडू लगा रही थी। तभी वहां पर नवल सिंह पहुंच और उसके साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी। छेड़छाड़ करने के साथ कपड़े फाड़ दिए। आरोप है कि जब विरोध किया तो चाकू से वार कर दिया और सीधे हाथ ही नस काट दी। आरोप है कि जेठ ने बचाने की कोशिश की तो नवल के भाई जबर सिंह, बेटे जितेंद्र व नरेंद्र और जबर सिंह के बेटे शक्ति ने हमला कर दिया। आरोप है कि थाने में शिकायत दी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सीओ को शिकायत दी। आरोपी पीड़ित महिला के जेठ और उनके बच्चे हैं। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया हैं। जबकि सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी थी।