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Noida News: हत्या के मामले में दोषी पिता व तीन बेटों को आजीवन कारावास की सजा

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जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के मरही गांव में आबादी की जमीन के विवाद में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव की अदालत ने आरोपी पिता और तीन बेटों को दोषी ठहराते हुए बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही हर दोषी पर 18-18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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मरही निवासी पूनम ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि एक जुलाई 2014 को 8:30 बजे रात पुरानी आबादी की जमीन की रंजिश में विजय सरोज ने घर में घुसकर गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। मना करने पर विजय ईंट व चाकू से उन्हें मारने लगा। शोर मचाने पर पड़ोसी दुलारी देवी, राजेश, सुनील, काजू दौड़कर बीच बचाव करने आए तो विजय के भाई अजय, संजय एवं उसके पिता राम आसरे भी आ गए। चारों लोगों ने मिलकर जान से मारने की नीयत से ललकारा कि सभी को जान से मारकर खत्म कर दो। यह कहते हुए दुलारी, राजेश सुनील, काजू को चाकू, गुप्ती, ईंट से मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने दुलारी देवी को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज चला। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चारो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी विजय सरोज व अजय को आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा व 1000 रुपये अर्थदंड, विजय सरोज को घर में घुसकर हमला करने के जुर्म में 3 साल के कारावास की सजा व 3000 रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई।
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