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पेंशन का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान अनिवार्य : उपायुक्त

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पेंशन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य : जिला उपायुक्त
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नूंह। हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन के लिए आवेदकों को जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अब पेंशन के लिए परिवार पहचान पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह बातें शनिवार को जिला उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहीं।
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उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, बेसहारा पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी धनराशि प्रतिमाह खाते में पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इन योजनाओं के लाभ हेतु आधार कार्ड के अलावा परिवार पहचान पत्र को भी अनिवार्य किया गया है। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज के साथ-साथ आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र और बैंक पासबुक को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। उन्होंने अपील की है कि योजनाओं के लाभ के लिए निर्धारित फीस से अधिक धनराशि की अदायगी न करें। यदि कोई अधिक धनराशि की मांग करता है तो इसकी सूचना एसडीएम या उच्चाधिकारियों को दें।
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