माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को एक बार फिर झटका देते हुए पांचवीं जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मामला थाना सेक्टर-39 क्षेत्र में दर्ज वर्ष 2021 के हत्याकांड से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार वादी राजेश कुमार ने 22 दिसंबर 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई राम सिंह (32) नोएडा में रहकर निजी कंपनी में सिलाई का काम करते थे। अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। शव सेक्टर-104 क्षेत्र स्थित हाजीपुर गेट नंबर-2 के पास मिला था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने मोहित का नाम प्रकाश में आने का दावा किया था। आरोपी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से एक चाकू बरामद होने की बात भी अभिलेखों में दर्ज है। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी मुकदमे का निस्तारण नहीं हो सका है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। वहीं अभियोजन ने कहा कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जमानत अर्जी में ऐसा कोई नया तथ्य, साक्ष्य या परिस्थितियों में परिवर्तन प्रदर्शित नहीं किया गया, जिससे पूर्व आदेश से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जा सके। इस कारण जमानत देने से मना कर दिया।