4 करोड़ की लूट की कोशिश के आरोपी को मिली जमानत
नई दिल्ली। मयूर विहार स्थित डीएनडी टोल प्लाजा के नजदीक एक वाहन से 4.2 करोड़ की लूटपाट की कोशिश के आरोपी को अदालत ने जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने जमानत प्रदान करते हुए इस बात पर गौर किया कि आरोपी पर अन्य आरोपियों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में आरोपी ने वाहन के सुरक्षाकर्मी पर गोली चला दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कड़कड़डूमा जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपी परवेश को 30 हजार के निची मुचलके पर जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएगा और किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। ब्यूरो
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पायलट की अग्रिम जमानत याचिका पर मांगा जवाब
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एयरक्राफ्ट रूल्स व साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपी पायलट अरविंद कठपालिया की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को 20 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। पुलिस के मुताबिक कठपालिया शराब की जांच संबंधी अनिवार्य जांच कराए बिना ही विमान को नई दिल्ली से बेंग्लुरू ले गया। उसने वहां पर भी अपनी जांच नहीं करवाई और वहां से विमान उड़ाकर नई दिल्ली वापस आ गया। उस पर आरोप है कि उसने जनवरी 2017 में जांच करने वाले डॉक्टर को धमकी दी और संबंधित रजिस्टर में फर्जी इंट्री कर दी। निचली अदालत ने उस पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो