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Noida News: स्पोर्ट्स सिटी में कोर्ट के फैसले से हजारों फ्लैट खरीदारों को राहत

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-नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर के रिज्यॉल्यूशन प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी
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-स्पोर्टस सिटी प्लॉट नंबर एससी-2 पर प्राधिकरण का प्रतिबंध 30-45 दिनों में हटेगा
-डेवलपर 20% बकाया 2 महीनों में, बाकी 80% तीन वर्षों में छह किस्तों में जमा करेगा

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-150 स्थित लोटस ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर एससी 2 को पुनर्जीवित करने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति मिल गई है। ऐसे में तीन साल से रुका निर्माण दोबारा शुरू होगा। स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में फंसे करीब 40,000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। प्लॉट नंबर एससी-2 प्रोजेक्ट के लिए नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर के रिज्यॉल्यूशन प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है।

बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने 18 जनवरी 2021 को परियोजना के निर्माण कार्य पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे नोएडा बोर्ड से मंजूरी मिलने पर हटा दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने की तारीख से 30-45 दिनों के अंदर निर्माण कार्य से प्रतिबंध हटा दिया जाए। स्पोर्ट्स सिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इस मामले में लोटस ग्रुप की ओर से नोएडा प्राधिकरण को प्रस्ताव दिया गया था। इसमें कहा गया था कि रिवाइज्ड मास्टर प्लान की मंजूरी की तारीख से 2 महीने के अंदर नोएडा प्राधिकरण को कुल बकाया रकम का 20% देगा और बाकी 80 प्रतिशत 3 साल के समय में छह बराबर छमाही किश्तों में देना होगा। इस परियोजना में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं तैयार की जाएंगी, जिनमें स्टेडियम, एथलेटिक ट्रैक, स्विमिंग एरीना, क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
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सबसे ग्रीन सेक्टर बनेगा 150

सेक्टर-150 को नोएडा का सबसे ग्रीन सेक्टर बनाने की योजना है और नियम के अनुसार कुल भूमि के केवल 30% हिस्से पर ही निर्माण की अनुमति होगी, जबकि 70% क्षेत्र ओपन-ग्रीन और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुरक्षित रहेगा।



आदेश के कुछ मुख्य बिंदु -
-नोएडा प्राधिकरण का प्रतिबंध 30-45 दिनों में हटेगा

-डेवलपर 20% बकाया 2 महीनों में, बाकी 80% तीन साल में छह किस्तों में देगा

-30 दिनों में संशोधित मास्टर प्लान, 45 दिनों में मंजूरी
-3 साल में स्पोर्ट्स सुविधाएं, 5 साल में पूरी हाउसिंग परियोजना
-100% भुगतान और निर्माण पूरा होने के बाद ही ओसी मिलेगा

-डेवलपर जेवी या को-डेवलपर ला सकता है

-शर्तें तोड़ने पर प्राधिकरण अलॉटमेंट रद्द कर सकता है।



खरीदारों को मिलेगा यह फायदा

-निर्माण दोबारा शुरू होने की उम्मीद

-स्पष्ट टाइमलाइन व पारदर्शिता

-वित्तीय दबाव में राहत

-ग्रीन और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सुविधाओं वाली प्रीमियम लोकेशन में घर

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आदेश उम्मीद और भरोसे की रोशनी लेकर आया
क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा कि स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में फंसे हजारों खरीदारों को आखिरकार स्पष्ट दिशा और टाइमलाइन मिल गई है। प्रतिबंध हटने और पेमेंट मॉडल तय होने से काम तेजी से आगे बढ़ेगा। मास्टर प्लान और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण पुनः शुरू होने की संभावना है।
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आगामी बोर्ड बैठक में इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता करके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस फैसले से संबंधित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

डॉ. लोकेश एम, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण
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