नई दिल्ली। अदालत ने लाल किला हिंसा मामले में एएसआई की ओर से दायर मुकदमे में दीप सिद्धू का रिमांड दिल्ली पुलिस को देने से सोमवार को इनकार कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेे (एएसआई) ने हिंसा के दौरान लाल किले के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई थी।
तीस हजारी अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी गजेंद्र सिंह नागर ने दीप सिद्धू के चार दिन के रिमांड की अर्जी खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी का रिमांड देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में जमानत मिलने के बाद कुछ घंटों बाद ही दीप सिद्धू को एएसआई के मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड हिंसा मामले उसे पहले नौ फरवरी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने पूछताछ के बाद उसे 23 फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभिषेक गुप्ता ने तर्क रखा कि दोनों एफआईआर में आरोप लगभग सामन हैं। एक मामले में दीप सिद्धू से पूछताछ हो चुकी है। इसलिए दूसरे मामले में उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। गुप्ता ने कहा कि जांच अधिकारी सम्राट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। - एजेंसी