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यूपी रेरा के खिलाफ खरीदार ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

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ग्रेटर नोएडा। एक खरीदार ने उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक (यूपी रेरा) के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आरोप है कि यूपी रेरा ने वर्ष 2018 के आदेश को वापस ले लिया। साथ ही, रिकवरी सर्टिफिकेट को भी मंगवा लिया है। यह कार्रवाई नियमों के खिलाफ की गई है। मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।
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खरीदार बीपी भारती ने बताया कि ग्रेट वेल्यू प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर का नोएडा सेक्टर-107 में ग्रेट वेल्यू शरणम नाम से प्रोजेक्ट है। वर्ष 2013 में फ्लैट बुक किया था। बिल्डर ने तीन साल की देरी से कब्जा दिया था, लेकिन कब्जा देने का जुर्माना नहीं दिया। इसे लेकर यूपी रेरा में शिकायत की गई थी। यूपी रेरा की पीठ ने अप्रैल, 2019 में बिल्डर को ब्याज के साथ जुर्माने की धनराशि देने का आदेश दिया। जुर्माने की धनराशि 30 लाख से अधिक थी। बिल्डर ने आदेश का पालन नहीं किया। जिस पर यूपी रेरा ने अक्तूबर, 2020 में रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दिया।
आरोप है कि यूपी रेरा के आदेश के खिलाफ बिल्डर को ट्रिब्युनल जाना चाहिए, लेकिन यूपी रेरा ने अपने ही आदेश को वापस ले लिया। उससे पहले 2 फरवरी में डीएम को पत्र भेजकर आरसी को भी वापस मंगा लिया। साथ ही, पीठ ने फिर से सुनवाई शुरू की है। 25 फरवरी को सुनवाई की तारीख थी। वहां पीठ से अगली तारीख मांगी है। यूपी रेरा के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है। खरीदार ने सुनवाई पर अगली तारीख लगाने की अपील की थी। शिकायत पर अगली तारीख पर सुनवाई होगी।
- कल्पना मिश्रा, सदस्य यूपी रेरा
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