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Noida News: फ्लैट पर नहीं दिया कब्जा, ब्याज समेत रकम लौटाएगा बिल्डर

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जिला उपभोक्ता आयोग
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फ्लैट पर नहीं दिया कब्जा, ब्याज समेत रकम लौटाएगा बिल्डर
जिला उपभोक्ता आयोग ने 30 दिन के भीतर रकम लौटाने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। पांच साल में फ्लैट का कब्जा नहीं देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को खरीदार की जमा धनराशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा की पीठ ने सुनवाई के बाद दिया।
ग्रेटर नोएडा के तिलपता गांव स्थित डिफेंस कॉलोनी निवासी छोले लाल प्रसाद ने 30 जुलाई 2022 को सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया था। इसके तहत बिल्डर की परियोजना एनआरआई लेकसिटी, काशीपुर रोड, रुद्रपुर (जनपद उधम सिंह नगर, उत्तराखंड) में दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट देने का अनुबंध हुआ था। फ्लैट की कीमत 9.75 लाख रुपये तय की गई थी।
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अनुबंध के अनुसार बिल्डर को पांच साल के भीतर फ्लैट का कब्जा देना था, अन्यथा पूरी धनराशि ब्याज सहित लौटानी थी। खरीदार ने कुल 7,02,460 रुपये का भुगतान कर दिया, लेकिन तय समय तक न तो फ्लैट दिया गया और न ही निर्माण कार्य शुरू हुआ। 28 फरवरी 2023 तक कोई सूचना न मिलने पर खरीदार ने मौके पर जाकर जांच की, जहां पाया कि निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने बिल्डर को नोटिस भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
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सुनवाई के दौरान बिल्डर ने तर्क दिया कि खरीदार द्वारा शेष 6,87,473 रुपये का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण वह डिफॉल्टर है। साथ ही कोविड-19 और अन्य खरीदारों द्वारा समय पर भुगतान न करने के कारण परियोजना में देरी हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि बिल्डर निर्धारित समय में फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा और यह सेवा में कमी का मामला है। आयोग ने आदेश दिया कि बिल्डर 7,02,460 रुपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित 30 दिन के भीतर लौटाए। साथ ही 5 हजार रुपये मानसिक पीड़ा और 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी भुगतान करे।
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