- पर्यटन विभाग ने उद्यमियों, पीजी मालिकों को दी नई नीति की जानकारी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित गार्डन विस्टा बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को पर्यटन विभाग की ओर से उद्यमियों, पीजी ऑनर को बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे नीति-2025 से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने बताया कि योजना से अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने के साथ आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। नई नीति पर्यटन को नई उड़ान देगी।
उन्होंने बताया कि नई नीति न केवल पर्यटन उद्योग को मजबूती देगी बल्कि आम नागरिकों को भी जुड़ने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर प्रदान करेगी। इससे प्रदेश की छवि पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत होगी। जिले के पर्यटन अधिकारी सुरेश रावत ने बताया कि नई नीति पर्यटन नीति का मुख्य लक्ष्य जिले के विभिन्न शहरी व ग्रामीण इलाकों में पर्यटकों को घर जैसा वातावरण उपलब्ध कराना और पर्यटन उद्योग को नई पहचान देना है।
क्या है नीति में
-होमस्टे में मकान मालिक और उसके परिवार को पर्यटकों के साथ उसी परिसर में रहना होगा।
-बेड एंड ब्रेकफास्ट में मकान मालिक अलग रह सकते हैं लेकिन उन्हें केयर टेकर रखना होगा।
-पर्यटकों को भोजन और नाश्ते की सुविधा देनी होगी।
-केवल भवन के वैध स्वामी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। किरायेदार या लीज पर लिए मकान का पंजीकरण संभव नहीं होगा।
-पंजीकरण के लिए भवन में कम से कम एक व अधिकतम सीमा 12 कमरे तय की गई है।
-पंजीकरण के लिए भवन में शयनकक्ष, शौचालय, पानी, बिजली और फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाएं देना जरूरी है।
-पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं।
90 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी फुटेज
परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसकी फुटेज 90 दिन तक सुरक्षित फुटेज रखनी होगी। फायर अलार्म और अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करनी होगी। विभाग में पंजीकरण करवाना जरूरी है ताकि आने-जाने वाले पर्यटकों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। हर गेस्ट को पहचान पत्र दिखाकर रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। शराब, नशा और अवैध गतिविधियां परिसर में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। पंजीकृत इकाई की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की समय-समय पर जांच होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। सरकार ने पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। इसके लिए पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आवेदन के बाद विभागीय अधिकारी स्थल का निरीक्षण करेंगे। सभी नियम पूरे करने पर तीन वर्ष के लिए पंजीकरण मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क होमस्टे और बी एंड बी दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग है।