ग्रेटर नोएडा। बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपी संजय भाटी सहित आठ आरोपियों की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश मोना पंवार ने खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक बबलू चंदेला ने बताया कि बाइक बोट के नाम पर देशभर के करीब सवा दो लाख लोगों से 3500 करोड़ रुपये ठगने का सभी पर आरोप है। संजय भाटी सहित विनोद कुमार, करनपाल, पवन भाटी, सचिन भाटी, विजयपाल कसाना, राजेश भारद्वाज व सुनील कुमार प्रजापति की जमानत याचिका पर जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने सभी की याचिका खारिज कर दी।
पेश मामले के मुताबिक, संजय भाटी ने साथियों के साथ मिलकर ओला और उबर की तरह बाइक टैक्सी चलाने के लिए कंपनी बनाई थी। आरोपियों ने दोगुने रुपये लौटाने का लालच देकर लोगों से निवेश कराया था। जयपुर निवासी सुनील मीणा ने दादरी थाने में पहला मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में आरोपियों के खिलाफ सैकड़ों मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने बाइक बोट के आरोपियों का गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया।