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Noida News: मुठभेड़ व अवैध हथियार बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत

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29 नवंबर 2025 से जिला कारागार में बंद है
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ और अवैध हथियार की बरामदगी के मामले में आरोपी साजिद को जमानत प्रदान कर दी। मामला थाना जारचा में दर्ज है। साजिद 29 नवंबर 2025 से जिला कारागार में बंद है।
बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि साजिद अपने भाई बाबू के साथ मीट का वैध व्यवसाय करता है जिसकी दुकान का लाइसेंस भी विधिवत पंजीकृत है। 26 नवंबर को पुलिस बिना वर्दी में उसकी दुकान पर पहुंची और पूछताछ के बहाने उसे अपने साथ ले गई और फोन बंद करा दिया। दुकान की सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को आरोपी को ले जाते हुए देखा जा सकता है। आरोपी को चौकी पर घंटों बिठाए रखने के बाद कथित घटना स्थल पर ले जाकर उसके पैर में गोली मारी गई। बाद में उसे मुठभेड़ दिखाकर फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप निराधार है। घटना में किसी भी पुलिसकर्मी के घायल होने का उल्लेख नहीं है। जिस सह-आरोपी शहजाद को फरार दिखाया गया है उसे आरोपी जानता तक नहीं है।
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वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, छुरा, गंडासा, सिरिंज, जाइलोकेन इंजेक्शन, रस्सी और एक बाइक बरामद हुई है। आरोपी सह-आरोपी के साथ मिलकर जाइलोकेन इंजेक्शन के जरिये जानवरों को बेहोश कर उनका कटान करता था और पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेज देखने के बाद पाया कि कथित पुलिस मुठभेड़ में किसी भी पुलिसकर्मी के घायल होने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है जबकि आरोपी को ही गोली लगने की बात सामने आई है। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह नहीं है। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना कहा कि यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए।
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