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Greater Noida News: जीबीयू के कुलपति का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त, सोमवार को पूर्व कुलसचिव लेंगे चार्ज

Sun, 18 Jan 2026 09:08 PM IST
राहुल तिवारी माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह द्वारा कुलसचिव डॉ. विश्वास त्रिपाठी को कार्यमुक्त करने के आदेश को अवैध और पूर्वाग्रहपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय आदेश के समर्थन में वैधानिक प्रावधान पेश नहीं कर सका।
 
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जीबीयू के कुलपति का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह का 29 दिसंबर 2025 के आदेश को निरस्त कर दिया है। जिसमें कुलपति ने कुलसचिव डॉ. विश्वास त्रिपाठी को कार्यमुक्त कर दिया था। कुलपति द्वारा जारी आदेश को कुलसचिव डॉ. विश्वास त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दिन हाईकोर्ट ने कुलपति द्वारा पारित आदेश को अवैधानिक और पूर्वाग्रह से ग्रसित मानते हुए निरस्त कर दिया।

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आदेश में कहा गया है कि कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रार को कार्य मुक्त करने हेतु निर्गत आदेश से संबंधित विधिक प्रावधान प्रस्तुत करने में विश्वविद्यालय अक्षम रहा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने की। हाई कोर्ट में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का पक्ष उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता द्वारा रखा गया और कुलसचिव डॉ. विश्वास त्रिपाठी के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह ने पक्ष रखा।

कुलसचिव डॉ. विश्वास त्रिपाठी के तरफ से यह भी आशंका जताई गई की उनको विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किये जाने की संभावना है, जिसपर अपर महाधिवक्ता ने शासन और विश्वविद्यालय का पक्ष रखते हुए न्यायालय को आश्वस्त किया की डॉ. विश्वास त्रिपाठी को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। 19 जनवरी को कोर्ट ने फिर से दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत होने के लिए कहा है। वहीं पूर्व कुलसचिव डॉ. विश्वास त्रिपाठी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। वह सोमवार को पद फिर से ग्रहण करने के लिए जाएंगे।
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क्या था मामला
गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में बड़े स्तर पर भर्ती में धांधली और छात्रों से फीस घोटालों की जांच के बीच कुलसचिव डॉ विश्वास त्रिपाठी को कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह ने हटाने का आदेश जारी किया था। उनके स्थान पर स्कूल आफ वोकेशनल स्टडीज एंड एप्लाइड साइंसेज के प्रो. चंद्र कुमार को प्रभारी रजिस्ट्रार बनाया गया था। पद से हटाए जाने के बाद कुलसचिव डॉ. विश्वास त्रिपाठी का कहना था कि लोकायुक्त के आदेशानुसार उन्हें ही नौ जनवरी को रिकार्ड के साथ प्रस्तुत होना था, लेकिन कुलपति ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था। जिसके खिलाफ ही कुलसचिव हाईकोर्ट गए थे।

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