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Noida News: बुकिंग रद्द होने पर वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार लेना सेवा में कमी नहीं

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जिला उपभोक्ता आयोग
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-18 निवासी संकेत रस्तोगी ने की थी शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। होटल में बुकिंग बिना पूर्व सूचना के रद्द होने पर कंपनी की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना और ग्राहक का उसे स्वीकार लेना सेवा में कमी नहीं मानी जाएगी। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसी आधार पर धन वापसी की मांग वाली शिकायत को खारिज कर दिया।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-18 निवासी संकेत रस्तोगी ने मेक माई ट्रिप इंडिया लिमिटेड के माध्यम से 20 फरवरी 2024 से तीन मार्च 2024 के बीच चार रातों के लिए हयात रिजेंसी दुबई क्रीक हाइट्स में बुकिंग की थी। इसके लिए उन्होंने 1,04,787 रुपये का भुगतान किया। ई-मेल के माध्यम से इसकी पुष्टि भी की गई। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को जब वह पत्नी के साथ होटल में चेक-इन करने गए, तो होटल प्रबंधन ने बुकिंग से इंकार कर दिया। उन्होंने कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया तो बताया गया कि किसी कारणवश उनकी बुकिंग रद्द हो गई है, जिसकी पूर्व सूचना उन्हें नहीं दी गई थी।
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कंपनी को 24,681 रुपये का अतिरिक्त खर्च
कंपनी ने उन्हें वैकल्पिक होटल का विकल्प दिया, जिसे उन्होंने मजबूरी में स्वीकार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, वहां उन्हें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा। कंपनी ने मुआवजे के रूप में पांच हजार रुपये का वाउचर देने की पेशकश की, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान कंपनी ने दलील दी कि होटल द्वारा चेक-इन से इंकार करने के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आपातकालीन स्थिति में नई बुकिंग कराने के कारण कंपनी को 24,681 रुपये का अतिरिक्त खर्च भी वहन करना पड़ा। आयोग ने यह भी कहा कि होटल को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि चेक-इन से इन्कार होटल ने किया था।
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