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Noida News: बाइक टैक्सी चालक ने लापरवाही से लिया यू-टर्न, घायल युवती ने दर्ज कराई प्राथमिकी

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बाइक टैक्सी चालक ने लापरवाही से लिया यू-टर्न, घायल युवती ने दर्ज कराई प्राथमिकी
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शिकायतकर्ता ने एप आधारित बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की
माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-95 दलित प्रेरणा स्थल के सामने एक बाइक टैक्सी में पीछे से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक टैक्सी सवार युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना 30 नवंबर की है।
अब इलाज कराने के बाद सेक्टर-39 थाने पहुंच कर युवती ने बाइक टैक्सी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आरोप लगाया है कि बाइक टैक्सी चालक ने लापरवाही से आगे-पीछे देखे बिना यू-टर्न लिया। इस वजह से पीछे से आ रहे वाहन टकराए। घायल होने के बाद जब वह बेहोश होकर गिर गई तब चालक उसकी परवाह किए बगैर राइड को बीच में खत्म कर मौके से भाग गया। शिकायतकर्ता ने एप आधारित बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। सेक्टर-39 थाना पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह प्राथमिकी दिल्ली के शकरपुर निवासी रोजिया राज की शिकायत पर दर्ज की गई है। शिकायत में रोजिया ने बताया है कि दलित प्रेरणा स्थल आने के लिए उन्होंने बाइक टैक्सी बुक की थी। आरोप है कि बाइक टैक्सी चालक अक्षय कुमार पार्क के पास पहुंचते ही बिना कुछ संकेत दिए यू टर्न ले लिया। जिससे दूसरे वाहन बाइक में टक्कर मार दिए। घटना में युवती जमीन पर गिर गई। इसमें उसे पैर, सिर, चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सेक्टर 137 निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोजिया का आरोप है कि चालाक ने उन्हें जो हेलमेट दिया था, वह आईएसआई मार्क का नहीं था। थाना प्रभारी डीपी शुक्ला ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा।
नहीं होती प्रभावी कार्रवाई
सेक्टर-39 थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी बाइक टैक्सी पर यात्री की सुरक्षा से खिलवाड़ का पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनमें बाइक टैक्सी बुक करने वाली सवारी की मौत हुई है। हर घटना के बाद बाइक टैक्सी संचालन की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं लेकिन परिवहन विभाग व अन्य अधिकारियों के दावे नहीं बदलते हैं न प्रभावी कार्रवाई दिखती है।

पिछले दिनों बाइक टैक्सी से जुड़ी दुर्घटनाएं, जिनमें हुई मौतें
10 नवंबर 2025

सेक्टर-70 के सामने दुर्घटना में बाइक टैक्सी चालक उस्मान की मौत हुई। वहीं पीछे बैठी युवती जिसने बुकिंग की थी वह घायल हुई।

19 अगस्त 2025
सेक्टर-83 में हुई दुर्घटना में अमेरिकी कंपनी के सीनियर अंकुर बोरा गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान मौत हुई। अंकुर बाइक टैक्सी से जा रहे थे।

1 मार्च 2025
सेक्टर-63 में बाइक टैक्सी सवार 27 वर्षीय आकांक्षा की मौत हो गई। पेशे से कंपनी सेक्रेटरी आकांक्षा ग्रेनो वेस्ट स्थित फ्लैट से दिल्ली के लाजपत नगर अपने कार्यालय जा रही थी।

28 अक्तूबर 2024
सेक्टर-61 मेट्रो स्टेशन के पास कार ने बाइक टैक्सी में टक्कर मारी। इलाज के दौरान चालक आकाश गुप्ता की मौत हो गई।

13 अप्रैल 2023
सेक्टर-12 टी प्वाइंट पर बस की टक्कर से बाइक टैक्सी बुक कर जा रहे 28 वर्षीय अंशुल कुमार की मौत हो गई।

10 हजार से ज्यादा बाइक को बना डाला टैक्सी
एप बेस्ड कैब कंपनियों ने नियम को ताक पर रखकर निजी उपयोग के लिए जिले में खरीदी गई 10 हजार से ज्यादा बाइक और स्कूटी को टैक्सी बना दिया है। यह वाहन अब रोजाना सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। यह स्थिति जिले के ट्रैफिक लिए समस्या बन गई है। यह बाइक चालक सवारी न होने पर कहीं पर भी झुंड में सड़क पर खड़े हो रहे हैं। इनको बुकिंग देकर एप बेस्ड कंपनियां कमीशन से कमाई कर रही हैं। लेकिन न तो इनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है और न ही इनसे अन्य नियमों का पालन करवाया जा रहा है। इसको लेकर कई बार ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को पत्र भेज चुकी है।

जिले में महज 3135 बाइक टैक्सी का है पंजीकरण
गौतमबुद्ध नगर में करीब 3135 बाइक टैक्सी पंजीकृत हैं। परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता (आरआई) ने बताया कि दरअसल निजी और वाणिज्यिक दो पहिया वाहनों में सबसे बड़ा बदलाव नंबर प्लेट का होता है। निजी वाहनों में सफेद रंग और वाणिज्यिक यानी बाइक टैक्सी में पीले रंग की नंबर प्लेट लगी होती है। इनके डीएल के आधार पर ही इन्हें परमिट जारी कर दिया जाता है। दावा किया कि समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। प्रभावी कार्रवाई के लिए बाइक टैक्सी से जुड़ी नियमावली में बदलाव प्रस्तावित है। इसको लेकर कई बैठकें भी हो चुकी हैं।
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ये हैं नियम
-हर एक साल में इनकी फिटनेस कराना अनिवार्य है।

-ऐसे वाहनों की एक्स शोरूम कीमत का 10 प्रतिशत रोड टैक्स सालाना जमा करना होता है।

-वाणिज्यिक वाहन के तहत पीले रंग की वाहन नंबर की एचएसआरपी नंबर प्लेट होनी चाहिए।

-वाणिज्यिक वाहनों के नियमों के तहत ही इन दोपहिया वाहनों पर चालक व वाहन की संपूर्ण जानकारी लिखी होनी चाहिए।

-10 साल पुरानी बाइक को एक हजार रुपये, 15 साल होने पर 2 हजार और 20 साल पुराने होने पर 3 हजार फिटनेस शुल्क जमा करना होता है।

-निजी बाइक का कमर्शियल उपयोग करने पर 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है।

कोट-
ट्रैफिक पुलिस नियम के मुताबिक वाहन न चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। चालक और सवारी के हेलमेट न होने, विपरीत दिशा में चलने पर कार्रवाई हो रही है। टोपी वाला हेलमेट कुछ लोग सिर्फ चालान बचाने के मकसद से लगा रहे हैं। ऐसा न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। - डॉ प्रवीण रंजन सिंह, डीसीपी ट्रैफिक
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