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Noida News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास

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गाजियाबाद। तीन वर्ष पूर्व तीन सगी बहनों (किशोरियों) से दुष्कर्म करने के दोषी मुकेश कुमार को पॉक्सो अदालत ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश लालबाबू यादव ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। किशोरियों से दुष्कर्म की रिपोर्ट आरोपी और अपनी बेटी के खिलाफ उनकी नानी ने दर्ज कराई थी। मुकदमा वापस लेने के लिए किशोरियों की मां ने अपनी मां से लड़ाई भी की थी।
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नानी ने छह अप्रैल 2022 को टीला मोड़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बुजुर्ग महिला ने बताया था कि उनकी बेटी के साथ काम करने वाला मुकेश कुमार नाम का युवक बेटी के साथ रहने लगा था। आरोप है कि मुकेश उनकी तीनों धेवतियों के साथ दुष्कर्म करता था। जब धेवतियों ने यह बात अपनी मां को बताई तो किशोरियों की मां ने उनकी बात नहीं मानी और बोला कि यह बात किसी को मत बताना। इसके बाद तीनों बहनों ने घटना की जानकारी अपनी नानी को दी। इसके बाद महिला ने थाने में अपनी बेटी और उसके साथ रह रहे मुकेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
कोर्ट का फैसला : पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश लाल बाबू यादव की अदालत ने इस संवेदनशील मामले में अंतिम सुनवाई की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को अदालत में पेश किया गया। पुख्ता साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने मुकेश कुमार को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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