सीबीआई को रिश्वत देने के मामले में
कारोबारी नीरज राजा को जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई अधिकारी को रिश्वत देने के मामले में आरोपी कारोबारी नीरज राजा कोचर को जमानत दे दी है। सीबीआई ने कहा कि कारोबारी की जमानत से उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने कारोबारी को जमानत प्रदान की।
विशेष न्यायाधीश एनके मल्होत्रा ने कारोबारी को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने कारोबारी के बिना अनुमति देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया है। कारोबारी ने स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर कोर्ट के समक्ष जमानत की अपील की। याचिका में कोचर ने कहा कि करीब एक महीने पहले ही उसकी बड़ी सर्जरी हुई है और हिरासत में उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। सर्जरी के जख्मों को भरने के लिए जमानत प्रदान की जाए।
सीबीआई ने चाणक्यपुरी इलाके में केटरिंग का काम करने वाले कोचर समेत विजय प्रोफाइल्स के मालिक और राकेश तिवारी को सीबीआई अधिकारी को रिश्वत देने के मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई अधिकारी भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच कर रहा था। इस मामले में एक भारतीय राजस्व अधिकारी विवेक बत्रा के खिलाफ जांच की जा रही थी, जिसमें कोचर भी एक आरोपी है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि कोचर ने हवाला के जरिये तिवारी को 20 लाख रुपये बतौर रिश्वत दिए थे। इसके साथ ही सीबीआई ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामले को रफा-दफा करने के लिए कोचर ने 35 लाख रुपये रिश्वत देने की कोशिश की थी।