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पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री आरोप मुक्त

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पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने के
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केस में मुख्यमंत्री आरोप मुक्त
- दिल्ली पुलिस के सिपाही ने केजरीवाल के खिलाफ दी थी शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि के केस से आरोपमुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर करते हुए दिल्ली पुलिस के सिपाही ने कहा था कि मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और इससे उसकी मानहानि हुई है, क्योंकि वह दिल्ली पुलिस में सिपाही है।
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पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने मुख्यमंत्री को राहत देते हुए कहा कि मानहानि की शिकायत करने वाला सिपाही अजय कुमार तनेजा इस मामले में पीड़ित नही था। इसलिए उसकी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने टीवी साक्षात्कार में की गई अपनी टिप्पणी में उसका नाम नहीं लिया था। इसलिए उसका कोई जानकार यह नहीं कह सकता कि यह टिप्पणी उस पर की गई थी। कोर्ट ने तनेजा की शिकायत पर सात मई 2016 को समन जारी कर केजरीवाल को पेश होने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता का दावा था कि दिल्ली पुलिस का सिपाही होने के नाते वह मुख्यमंत्री की टिप्पणी से आहत हुआ है। शिकायत में कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार रोकथाम शाखा (एसीबी) के कामकाज में आ रही अड़चनों के संदर्भ में एक टीवी चैनल पर पुलिसकर्मियों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता के वकील एलएन राव ने कहा कि अदालत के फैसले को वह सत्र अदालत में चुनौती देंगे।
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