नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को सुपरटेक कंपनी के बिल्डर के खिलाफ रिकवरी प्रमाण पत्र जारी किया है। प्राधिकरण ने यह पत्र सेक्टर 74 स्थित केपटाउन परियोजना में करीब 293 करोड़ की बकाया राशी का भुगतान नहीं होने के कारण जारी किया है।
बता दें कि इससे पहले बीते अगस्त को ग्रेटर नोएडा में जार सुइट्स के नाम पर अनाधिकृत निर्माण कर फ्लैट बेचने के मामले में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कंपनी पर आरोप था कि पीड़ित से फ्लैट के नाम पर 44 लाख रुपये ठग लिए गए और जब कब्जे का वक्त आया तो फ्लैट को सील कर दिया गया। इसके बाद न तो फ्लैट दिया गया, न ही पैसे वापस किए गए।
जांच के दौरान पता चला कि सुपरटेक ने इस प्रोजेक्ट में अनधिकृत निर्माण किया था। कंपनी को यहां 844 फ्लैट बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 1904 फ्लैट बना दिए गए। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगा दी गई।