फरीदाबाद तहसील में रजिस्ट्री में होने वाली धांधलेबाजी को रोकने के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। जिसके तहत रजिस्ट्री की तीन कॉपी की जगह अब चार कॉपी तैयार की जाएंगी।
जिसमें एक कॉपी नगर योजनाकार तोड़फोड़ को सौंपी जाएगी। ताकि उसे जानकारी मिल सके कि किस कॉलोनी में रजिस्ट्री की जा रही है।
जिले में कई जगहों पर मकान बनाने का आश्वासन देकर डीलर तहसील के अधिकारियों से मिलीभगत करके प्लाट की रजिस्ट्री करवा देते हैं। लेकिन बाद में प्रशासन अवैध कॉलोनियों में होने वाले निर्माण को तोड़ देता है।
नए नियम के अनुसार अब तहसीलदार को रजिस्ट्री की एक कॉपी डीटीपी को भी सौंपनी होगी। डीटीपी रजिस्ट्री के अनुसार तहसीलदार को एनओसी जारी की जाएगी। जिसके बाद रजिस्ट्री की फाइनल कॉपी लोगों को दी जाएगी।
अगर रजिस्ट्री किसी अवैध कॉलोनी में की जा रही होगी तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्री करवाने में किसी अधिकारी की मिलीभगत पाए जाने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीटीपी उपायुक्त को देंगे रजिस्ट्री की रिपोर्ट
डीटीपी संजीव मान ने बताया कि हर माह कितनी रजिस्ट्री की गई, इसकी रिपोर्ट वह सीधे उपायुक्त को देंगे। इसके अलावा अवैध कॉलोनी में होने वाली कितनी रजिस्ट्री को रद्द किया गया, इसकी भी रिपोर्ट पेश की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह योजना अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने वाले लोगों की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए बनाई गई है।