फरीदाबाद में बिजली निगम ने डिफॉल्टरों के लिए एक योजना तैयार की है। इसके तहत अब डिफॉल्टर चोरी के मामलों में एफआईआर जैसी कार्रवाई से बच सकेंगे।
एफआईआर कार्रवाई से बचने के लिए डिफॉल्टर को एक अपील एसई कार्यालय में करनी होगी। यह अपील बिजली चोरी की पुष्टि होने के 72 घंटे के अंदर की जा सकेगी।
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वहीं इसी दौरान बिजली निगम केवल बिजली चोरी की सूचना पुलिस को देगा। अपील करने की तय अवधि पूरी होने तक निगम डिफॉल्टर पर मामला दर्ज नहीं कर सकेगा। अपील के दौरान 50 प्रतिशत जुर्माना अदा करना होगा।
बिजली निगम के अनुसार, अपील मिलने के 15 दिनों में डिफॉल्टर मामले को संबंधित बिजली कर्मचारी सुलझाएगा। इस दौरान जुर्माना एवं असल रकम का ब्योरा तैयार कर डिफॉल्टर को भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।
गौरतलब है कि अभी तक किसी कनेक्शन पर बिजली चोरी की पुष्टि होने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर मामले की शिकायत पुलिस में की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
एसई आरएस यादव ने बताया कि इस योजना के लागू होने से वसूली तेजी से होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अपील पर निगम की ओर से कार्रवाई होने तक डिफॉल्टर कनेक्शन पर बिजली आपूर्ति नहीं की जाएगी। मुख्यालय से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके बार में कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है।