दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नीतीश कटारा हत्याकांड के तीनों दोषियों की
फांसी की याचिका को ठुकराते हुए 25-25 साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषी विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल की कैद व 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
हाईकोर्ट ने मामले पर सजा सुनाते हुए कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के तहत नहीं आता, इसलिए इन्हें फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इनकी सजा के दौरान इन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
गौतरलब है कि दोषी विकास यादव, उसके चचेरे भाई विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को पहले भी निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने निलती अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाने की मांग की थी।