राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों की वजह से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ा ऐतराज जताया है।
एनजीटी ने इस मामले में नागरिक विमानन मंत्रालय और नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को दो हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
वहीं, पीठ ने इस बीच ध्वनि प्रदूषण याची से अपनी सिफारिशें भी दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर सरकारी संस्था चेतना और हवाईअड्डे के निकट मौजूद आवासीय कालोनियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।