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गुरूग्राम: अगले एक माह तक सातों दिन 24 घंटे रहें अलर्ट

Thu, 19 Mar 2020 03:48 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
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भारत में कोरोना वायरस परीक्षण की व्यवस्था - फोटो : PTI
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स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने गुरुग्राम जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अगले एक माह तक सातों दिन 24 घंटे अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके अलावा वायरस को रोकने के बारे में सही जानकारी लोगों को धरातल तक मिलनी चाहिए।

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गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में कोरोना वायरस से बचाव के लिए निजी अस्पतालों, रेस्तरां एसोसिएशन, नेसकॉम आदि के प्रतिनिधियों और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लिए अलग से प्लान में अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी और क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख होगा। इसके अलावा दिन व रात के लिए अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगेंगी।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के उद्योग विहार, आईएमटी मानेसर आदि उन स्थानों पर काम करने वाले लोगों के लिए अलग प्लान बनाएं। उन लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्ति को मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के पास मास्क हों। उन्होंने अधिकारियों से कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

 

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कोरोना संक्रमित व्यक्ति के टेस्ट के लिए दो लैब अधिकृत
 स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति के टेस्ट के लिए दो लैब अधिकृत की हैं। यह लैब पीजीआई रोहतक और भगत फूल सिंह मेडिकल कालेज खानपुर में हैं। इसके अलावा दिल्ली के एम्स, एनसीडीसी लैब और पीजीआई चंडीगढ़ की लैब का भी प्रयोग टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एक बार कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि होने उपरांत उसके सैंपल को पुन: पुष्टि के लिए पुणे भेजा जाता है और वहां से पुष्टि होने के उपरांत ही उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित किया जाता है। जिला प्रशासन पॉजिटिव केस को जिस भी प्राइवेट अस्पताल में भेजेगा, उसे अपनी मौजूदा स्वास्थ्य सुविधा में ही उस मरीज को देखना पड़ेगा।

उन्होंने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे क्वारंटीन एवं आइसोलेशन वार्ड पर फोकस करें और सरकारी अस्पताल में दो एंबुलेंस सिर्फ कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए रखें। उन्होंने बताया कि फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए फैक्ट्रियों, संस्थानों व आरडब्ल्यूए आदि को ट्रेनिंग दी जाए।

वायरस की रोकथाम के लिए सब कमेटी गठित
 स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित की। यह कमेटी प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में बेहतर तालमेल स्थापित करेगी और कोरोना वायरस को रोकने के लिए आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सुविधा निर्धारित करने और ज्यादा लोग काम करने वाले स्थानों को संक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमित या संदिग्ध लोगों को किसी भी अस्पताल अथवा आइसोलेशन वार्ड में ले जाने से पहले उसकी सूचना पुलिस आयुक्त और जिला उपायुक्त को देनी आवश्यक है।

सैंपल क्लेक्शन के लिए 17 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया
 गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के संदिग्धों के सैंपल क्लेक्शन के लिए जिले के 17 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। ये सैंपल गुरुग्राम जिले की किसी लैब में टेस्ट नहीं किए जा रहे, बल्कि इसके लिए पीजीआईएमएस रोहतक की लैब को अधिकृत किया गया है।
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उपायुक्त के अनुसार, जिले में किसी भी व्यक्ति के घर से सैंपल क्लेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि इनके सैंपल एकत्रित करने के लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा लोग हेल्पलाइन नंबर-1950 पर प्रात: नौ बजे से सायं नौ बजे तक फोन करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर-108 और 9953618102 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। इसी प्रकार दूरभाष नंबर-0124-2322412 पर प्रात: नौ बजे से सायं पांच बजे तक संपर्क कर सकते है।

उन्होंने बताया कि कोरोना का संदेह होने पर व्यक्ति अपना सैंपल देने के लिए सिविल अस्पताल सेक्टर-10, मेदांता, फोर्टिस, आर्टिमिस, पारस, मैक्स, कोलंबिया एशिया, पार्क, मैट्रो, मेडियोर, आर्यन, कल्याणी, मायोम, नीलकंठ, डब्ल्यू प्रतिष्ठा, नारायणा और सिग्नेचर अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं।

घरेलू आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न होने देने की तैयारी
 जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए लोगों को घरेलू आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो व उन्हें सही दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध कराने की तैयारी की है। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक ने सभी गेहूं आटा, चावल, ब्र्रेड, नमक, मसाले, चायपत्ती आदि के होलसेलर व रिटेलर को निर्देश दिए हैं कि वह अपने उपरोक्त खाद्य सामग्री के स्टॉक व उनकी बिक्री दरों की सूचना प्रतिदिन उनके कार्यालय के ईमेल आईडी पर उपलब्ध करवाएं।
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