राजधानी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जारी अधिकारों की जंग में केंद्र सरकार ने नजीब जंग का समर्थन किया है। केंद्र ने साफ किया कि नियुक्ति जैसे मामलों में उपराज्यपाल का मुख्यमंत्री से परामर्श लेना जरूरी नहीं है।
गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार देर रात अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले संबंधी आखिरी फैसला लेने का अधिकार उप राज्यपाल के पास होगा।
केंद्र ने इस मामले में मुख्यमंत्री की इच्छा या सलाह को जरूरी नहीं बताया है। अधिसूचना के मुताबिक, अगर उपराज्यपाल चाहें तो ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री से सलाह ले सकते हैं।
केंद्र को उम्मीद है कि इस साफगोई से दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच चल रही तीखी तकरार थम जाएगी।