नजफगढ़ के चर्चित मर्सिडीज मर्डर व रेप केस में एक आरोपी को डीएनए रिपोर्ट न मिलने पर जमानत दे दी गई है। आरोपी करीब करीब डेढ़ साल से न्यायिक हिरासत में था।
मामला एक नाबालिग छात्रा की कार में गोली मारकर हत्या से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपी पर पोक्सों की भी धाराएं लगाई थीं। द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने आरोपी योगेश भारद्वाज को 50 हजार के निजी मुचलके व दो जमानती की शर्त पर जमानत दे दी है।
साथ ही गवाहों से न मिलने और जांच को प्रभावित न करने की सख्त हिदायत दी है। अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता अंकुर मोदी की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा मृतका व आरोपी की डीएनए रिपोर्ट में विरोधाभास है।
इन दोनों रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से मिले डीएनए सैंपल अलग हैं। इस मामले में आरोपी का डीएनए पाया गया या नहीं इसकी पुष्टि मुकदमे की सुनवाई के दौरान होगी।