फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सांसद गौतम गंभीर को दो वोटर कार्ड मामले में राहत, कोर्ट ने आप नेता की शिकायत की खारिज

Tue, 22 Oct 2019 08:09 PM IST
Avdhesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
विज्ञापन
गौतम गंभीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन
अदालत ने आप नेता आतिशी मर्लिना की शिकायत खारिज करते हुए पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर को दो वोटर कार्ड मामले में समन जारी करने से मंगलवार इंकार कर दिया। आतिशी मर्लिना ने गंभीर के खिलाफ दो वोटर कार्ड होने के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग की थी।
विज्ञापन

 
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने शिकायत खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है और यह बेबुनियाद है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अदालत के समक्ष मर्लिना के वकील ने कहा था कि इस मामले में गंभीर को समन जारी करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
 
अदालत ने कहा कि शिकायत में जिस चुनावी नामांकन का हवाला दिया है उसमें गौतम गंभीर ने खुद को राजेंद्र नगर विधानसभा में सूचीबद्घ वोटर बताया है। शिकायतकर्ता ने इस तथ्य को गलत नहीं बताया है। 
विज्ञापन


आप नेता मर्लिना की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने जिरह करते हुए हुए आरोप लगाया था कि गंभीर ने जानबूझकर व गैर कानूनी रूप से करोल बाग व राजेंद्र नगर विधानसभा से वोटर कार्ड जारी करवाए थे। 
विज्ञापन


पूर्वी दिल्ली से आप प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले गंभीर के खिलाफ शिकायत दायर की थी। इस सीट से गौतम गंभीर चुनाव जीतकर सांसद बने हैं।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें