अदालत ने एक होटल को मिलावटी क्रीम सप्लाई करने के मामले में दोषी ठहराते हुए मदर डेयरी के उप प्रबंधक को छह माह की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
होटल को वर्ष 2006 में मिलावटी क्रीम सप्लाई की गई थी। पटियाला हाउस के एसीएमएम गौरव राव ने दोषी डॉ. कल्लोल कुमार प्रमाणिक को छह माह कैद के अलावा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने गुजरात कॉरपोरेशन मिल्क मार्र्केटिंग फेडरेशन को भी मामले में दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फेडरेशन ने मिलावटी उत्पाद डीलरों को सप्लाई किए, जिसके जरिए यह क्रीम होटल तक पहुंची।
पीएफए के मुताबिक डॉ. प्रमाणिक ही मदर डेयरी में रोजमर्रा का कारोबार देखते थे। वहीं से यह मिलावटी उत्पाद गुजरात फेडरेशन तक पहुंचे थे। फेडरेशन ने यह उत्पाद आगे डीलर को बेचे थे, जहां से यह होटल पहुंच गए।
अभियोजन के मुताबिक फूड इंस्पेक्टर ने तीन जून 2006 को कनॉट प्लेस स्थित होटल में छापा मारा था। छापे के दौरान इंस्पेक्टर ने कम वसा युक्त क्रीम के सैंपल लिए थे। जांच के दौरान इन सैंपल में मिलावट पाई गई थी।