जुबैर को कड़ी सुरक्षा में पेशी पर लेकर आई दिल्ली पुलिस
जुबैर को दिल्ली पुलिस बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच यहां न्यायालय में लाई। जुबैर पर इस जिले में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में दो मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमे में सीजेएम कोर्ट ने उसे तलब किया था। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से उसे यहां लाई। जुबैर की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस उसे वापस तिहाड़ जेल ले गई।
जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
पटियाला हाउस कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने बृहस्पतिवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 15 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। जुबैर की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि समाचार प्लेटफॉर्म में योगदान की एक्सेल शीट में पाया गया ‘92 पाकिस्तान कोड का संकेत नहीं था, यह गणना के लिए एक सूत्र था। उन्होंने जुबैर के खिलाफ अभियोजन पक्ष के इस आरोप को गलत बताया कि उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से विदेशी योगदान प्राप्त करके एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अदालत ने इससे पहले विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव से पूछा कि क्या आपने उस व्यक्ति का बयान दर्ज किया है? अभी तक आपने बयान ही नहीं लिया है, आपने कितने बयान दर्ज किए हैं? कितने लोगों ने ट्वीट से नाराजगी महसूस की।