भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) प्रमुख संयुक्त पुलिस आयुक्त मुकेश कुमार मीणा को हाईकोर्ट में झटका लगा है।
उनके वकील के तर्कों को स्वीकार कर अदालत ने मीणा व उनके द्वारा एसीबी में नियुक्त थानाध्यक्ष ब्रिजमोहन को अवमानना नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए।
अदालत ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति वीपी वैश ने मीणा व थानाध्यक्ष को 4 अगस्त को पेश होकर यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आखिर उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में एसडीएम की शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार क्यों कर दिया।