संपत्ति करदाता को एमसीडी द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद करदाता बकाया कर का भुगतान करने में विफल रहा है।
दिल्ली नगर निगम विभिन्न क्षेत्रों में फार्म हाउस व अन्य संपत्तियों के खिलाफ बाकायदा संपत्ति कर के भुगतान ना किए जाने पर अभियान मे उन्हें सील/ कुर्की करने की सख्त कार्रवाई कर रही है।
इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए संपत्ति कर बकायादारों को सलाह दी जाती है कि वे 31 मार्च 2023 से पहले अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करें और एमसीडी द्वारा शुरू की गई समृद्धि आम माफी योजना का लाभ उठाएं। यह योजना केवल 31 मार्च तक लागू रहेगी।