एकल उपयोग प्लास्टिक बैन होने के बाद प्लास्टिक की प्रतिबंधित वस्तुओं के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। शनिवार को एमसीडी ने 341.05 किलो प्लास्टिक जब्त किया और 135 चालान किए। सबसे ज्यादा 90 किलो प्लास्टिक दक्षिणी जोन के विभिन्न बाजारों में जब्त किया गया और रोहिणी जोन में सर्वाधिक 38 चालान किए गए।
प्लास्टिक से बनाई गईं प्रतिबंधित वस्तुओं के भंडारण, बिक्री और उपयोग को समाप्त करने के लिए एमसीडी ने क्षेत्रीय स्तर पर 125 प्रवर्तन दल गठित किए हैं। यह दल लोगों, सड़क पर स्थित विक्रेताओं, दुकानदारों, बाजार संगठनों, सब्जी, फल मंडियों में एकल उपयोग प्लास्टिक के स्थान पर जूट या कपड़े के थैले के उपयोग के संबंध में जागरूकता फैला रहा है। साथ ही आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। शनिवार को दक्षिणी जोन में 90 किलो, नजफगढ़ जोन में 51 किलो, सिविल लाइन जोन में 44 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया। इसी तरह बाकी जोनों में भी कार्रवाई की गई। रोहिणी जोन में 38, सिविल लाइन जोन में 27 और मध्य जोन व शहरी पहाड़गंज जोन में 22-22 चालान किए गए।
एमसीडी ने साफ किया है कि एकल उपयोग प्लास्टिक बैन वस्तुओं में प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टायरीन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे की चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग या मिठाई के बक्सों पर पैकेजिंग फिल्म, निमंत्रण कार्डों, सिगरेट के पैकेटों, 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनरों और स्टिकर शामिल हैं।