दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने झटका दिया है। उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन तक के लिए बढ़ा दिया है।
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी। पूर्व की हिरासत समाप्त होने के बाद सिसोदिया को विशेष जज एमके नागपाल के समक्ष सोमवार को पेश किया गया था।
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ईडी के वकील एनके मट्टा ने बताया कि ईडी ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। इस पर 10 मई को संज्ञान लिया जाना है। इसके बाद अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी। अदालत ने मनीष सिसोदिया के वकीलों की उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन के वितरण को मंजूरी देने के लिए कुछ दस्तावेज प्राप्त करने और हस्ताक्षर करने के आवेदन को अनुमति दे दी है।
इससे पहले अदालत ने सिसोदया की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आर्थिक अपराधों का जनता और समाज पर बुरा असर पड़ता है। ईडी ने 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई पहले ही सिसोदिया को आबाकरी नीति घोटाले की अपनी जांच में उसे गिरफ्तार कर चुकी थी।वह फिलहाल दोनों ही मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।