ग्रेटर नोएडा में शहर में मकान बनाने के लिए अब आपको लेबर टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस संबंध में नया नियम बनाया है। इसके तहत घर बनाने से पहले श्रम विभाग से एनओसी लेनी होगी।
इस दायरे में छोटे से लेकर बड़े वर्ग के सभी आवंटी आएंगे। नया नियम पिछले दिनों लागू हुआ है। इसके तहत घर बनाना अब महंगा हो गया है। साथ ही लोगों को नोएडा स्थित श्रम विभाग दफ्तर में भाग दौड़ करनी पडे़गी।
ग्रेटर नोएडा में सबसे छोटे 30 वर्ग मीटर से लेकर 500 वर्ग मीटर तक सभी कैटेगिरी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए निर्धारित रकम के तहत टैक्स चुकाना होगा। एडवोकेट दीपक भाटी ने इस संबंध में श्रम विभाग में आरटीआई डालकर नए नियम को लागू करने संबंधित जानकारी भी मांगी है। उन्होंने पूछा है कि किस तरह 120 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित की गई है।