आवश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा। इसको लागू करने के लिए पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और औद्योगिक संघ फिक्की , एसोचेम और सीआईआई के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली सचिवालय में की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट संस्थानों के लिए भी 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। निजी संस्थान अपना कार्यालय खोलने का समय 10.30 बजे या 11 बजे करें। साथ ही, निजी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए शटल बस सेवा शुरू करें। इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की जा रही है।
राय ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है। पूरा उत्तर भारत गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है, जैसे एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोजर का छिड़काव, पौधारोपण व जागरूकता अभियान। पूरे दिल्ली में सड़कों पर 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी के छिड़काव का अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। वहीं, ग्रेप-चार के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आदेश जारी किया गया है कि है ग्रेप-4 के नियमों को लागू करवाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन, पड़ोस के राज्यों को भी कड़े कदम उठाने होगें। तभी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को कम किया जा सकता है।