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Delhi Assembly Election: 6 जनवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची, 28 नवंबर तक संशोधन व दी जा सकती आपत्तियां

Wed, 20 Nov 2024 07:40 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

मुख्य निवार्चन अधिकारी लोगों से अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मतदाता पहचान पत्र रखने से वोट देने के अधिकार की गारंटी नहीं होती है। मतदाताओं को यह सत्यापित करना होगा कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है।
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voter list - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी. कृष्णमूर्ति ने कहा है कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले 28 नवंबर तक संशोधन और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। अर्हता तिथि के रूप में 1 जनवरी, 2025 के संबंध में मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) 29 अक्तूबर, 2024 को शुरू हुआ। यह प्रक्रिया सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। 6 जनवरी, 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 

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उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां कई चैनलों के माध्यम से आसानी से दर्ज की जा सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पोर्टल के माध्यम से या मतदाता हेल्पलाइन एप और सक्षम एप (दिव्यांगजनों के लिए) के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। वैकल्पिक रूप से मतदाता केंद्रों पर आफलाइन आवेदन भी जमा किए जा सकते हैं। इसके लिए विशेष अभियान 23 और 24 नवंबर, 2024 को आयोजित किया जाएगा। 

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मुख्य निवार्चन अधिकारी लोगों से अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मतदाता पहचान पत्र रखने से वोट देने के अधिकार की गारंटी नहीं होती है। मतदाताओं को यह सत्यापित करना होगा कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है। ऑनलाइन, वोटर हेल्पलाइन एप या दिव्यांगजनों के लिए सुलभ सक्षम एप के माध्यम से यह पता किया जा सकता है।
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