39 साल से चल रही लंबी सुनवाई के बाद पूर्व रेल मंत्र ललित नारायण मिश्रा हत्या मामले में सोमवार को फैसला आ गया। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने मामले में चारों हत्यारोपियों को दोषी करार दिया।
हालांकि चारों आरोपियों, गोपाल जी, रंजन द्विवेदी, संतोषानंद अवधूत और सुदेवानंद अवधूत को सजा 15 दिसंबर को बहस के बाद सुनाई जाएगी। पिछली सुनवाई में जिला न्यायाधीश विनोद गोयल ने फैसले के लिए आज का दिन निर्धारित किया था।
गौरतलब है कि जनवरी 1975 में तत्कालीन रेलमंत्री एलएन मिश्रा बिहार के समस्तीपुर में घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। आरोप है कि ये विस्फोट हिंदूपंथी संगठन आनंद मार्ग के एक नेता की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए कराया गया था। जिसमें आनंद मार्ग के चार आनुयायियों पर दोष सिद्ध हुआ है।