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पति के नहीं कांपे हाथ: आठ महीने की गर्भवती पत्नी की बेरहमी से ली जान; पति दोषी करार, उम्रकैद की सजा मिली

Thu, 01 Feb 2024 10:22 PM IST
आकाश दुबे माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा

सार

उम्रकैद के साथ ही अदालत ने जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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जिला न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में आठ महीने की गर्भवती की हत्या के मामले में पति मोबिन अख्तर को दोषी करार दिया है। मोबिन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। चौड़ा गांव निवासी मोबिन ने अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये नहीं मिलने पर ईद के अगले दिन तेजधार हथियार से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम रणविजय प्रताप सिंह ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन कुमार त्यागी ने बताया कि मामले में रईस अहमद ने नोएडा के सेक्टर-24 थाने में केस दर्ज कराया था। वर्ष 2007 में रईस के परिजनों ने बहन शादाब परवीन का निकाह मोबिन अख्तर से कराया था। शादी के बाद से ही मोबिन अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए शादाब  को प्रताड़ित करता था।

25 जुलाई को रईस बहन से मिलने गया। मोबिन ने नौ अगस्त (ईद के दिन) तक अगर पांच लाख रुपये नहीं देने पर बहन की हत्या करने की धमकी दी। आठ अगस्त को शादाब ने फोन पर रईस को बताया कि रुपये नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की गई। इसके अगले दिन रईस व परिजनो को शादाब की हत्या की जानकारी मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर मोबिन को जेल भेजकर जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने केस की सुनवाई कर मोबिन अख्तर को शादाब परवीन की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। 
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हमले से गर्भ में पल रहे बच्चे की गई थी जान
एडीजीसी ने बताया कि मोबिन ने तेजधार हथियार से पत्नी के पेट पर वार किया था। इससे वह बुरी तरह घायल हो गई थी। हमले की वजह से शादाब के पेट में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पेट में पल रहा गर्भ दंपती का बेटा था।
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