जिला न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में आठ महीने की गर्भवती की हत्या के मामले में पति मोबिन अख्तर को दोषी करार दिया है। मोबिन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। चौड़ा गांव निवासी मोबिन ने अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये नहीं मिलने पर ईद के अगले दिन तेजधार हथियार से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम रणविजय प्रताप सिंह ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।