अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने दो मासूम बालिकाओं का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में सबूत व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार किया है।
अदालत ने दोषी मानते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। करीब डेढ़ साल पहले गढ़ी हरसरु के एक परिवार की ओर से सेक्टर-10 पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया गया था कि 11 व 7 वर्ष की दो मासूम घर के बाहर खेल रही थीं।
आल्टो कार में एक युवक आया और उनसे कहा कि उसे कन्याओं को भोजन कराना है। जिसके लिए उसने उनकी मां से भी बात कर ली है।