हाईकोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस की महिला पायलट को 21 माह के बकाये करीब 52 लाख रुपये वेतन देने का निर्देश दिया है। एयरलाइंस के बंद होने के बाद से ही पायलट को वेतन नहीं दिया जा रहा था।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने महिला पायलट की याचिका स्वीकार करते हुए एयरलाइंस को उसे 52 लाख 61 हजार 450 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि पेश साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पायलट व कंपनी के बीच अनुबंध था और याची याचिका दायर करने से अब तक ब्याज की भी पाने की हकदार है।
याची बतौर पायलट 2007 में किंगफिशर में शामिल हुई और उसका वेतन 2.24 लाख तय हुआ था। अगस्त 2012 से अप्रैल 2014 के बीच उसे किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया।